Atul Subhash : AI इंजीनियर की मौत के बाद पोते की कस्टडी को लेकर खींचतान, सुप्रीम कोर्ट में मां ने उठाया मुद्दा

Atul Subhash : सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि बच्चा मासूम है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना....

Atul Subhash : AI इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। अतुल की मां, अंजू देवी, ने अपने पोते की कस्टडी हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) याचिका दाखिल करते हुए बच्चे को कोर्ट के सामने पेश करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

बच्चे की कस्टडी को लेकर विवाद

याचिका में कहा गया है कि बच्चे का ठिकाना किसी को पता नहीं है, और अतुल की पत्नी निकिता हिरासत में होने के बावजूद बेटे के बारे में जानकारी देने से इनकार कर रही है। पुलिस पूछताछ के दौरान निकिता ने बताया कि बच्चा फरीदाबाद के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है और उसकी कस्टडी उनके ताऊ सुशील सिंघानिया के पास है। हालांकि, सुशील सिंघानिया ने पुलिस को बच्चे के बारे में कोई जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया।

कोर्ट ने तीन राज्यों को भेजा नोटिस

अंजू देवी ने याचिका में मांग की है कि बच्चे को तुरंत बरामद कर दादा-दादी को सौंपा जाए। इस मामले में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक का जुड़ाव होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब दाखिल करने को कहा है।

अगली सुनवाई 7 जनवरी को

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि बच्चा मासूम है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। अदालत से आग्रह किया गया है कि बच्चे को जल्द से जल्द कोर्ट के समक्ष लाया जाए।

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