Real Estate News : GST की नई दरें लागू: घर खरीदना हुआ आसान या महंगा?
Real Estate GST New Rates : सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के तहत जीएसटी की नई दरें लागू कर दी हैं, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में खरीदारी के तरीकों और लागत पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। घर खरीदने वालों के लिए यह बदलाव राहत या बोझ, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार का प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं।
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जीएसटी में बदलाव
- रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर जीएसटी अब 5% से घटकर 3% कर दी गई है (नो-करेडिट विकल्प के साथ)।
- प्री-लीड/कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स पर लागू टैक्स में भी 5% की कटौती की गई है।
- कमर्शियल प्रॉपर्टी पर जीएसटी 12% से 8% कर दी गई है।
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घर खरीदने वालों के लिए क्या बदलाव?
- पहली बार घर खरीदने वाले: यदि आप पहली बार अपना घर खरीद रहे हैं, तो नई जीएसटी दरें आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। 5% से घटकर 3% टैक्स के साथ मासिक ईएमआई में भी राहत मिलेगी।
- फ्री-होम/फिनिश्ड प्रॉपर्टी खरीदने वाले: इस पर अब कम टैक्स लगेगा, जिससे कुल लागत में कमी आएगी।
- वृद्ध प्रॉपर्टी निवेशक: कमर्शियल या रेंटल प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए टैक्स दर में कमी से निवेश की आकर्षकता बढ़ सकती है।
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क्यों महंगा भी हो सकता है?
हालांकि टैक्स दर कम हुई है, लेकिन रियल एस्टेट डेवलपर्स अब नई लागत संरचना के अनुसार कीमतें तय कर सकते हैं। कुछ परियोजनाओं में अतिरिक्त शुल्क या मेंटेनेंस कॉस्ट के रूप में खर्च बढ़ सकता है।
नई जीएसटी दरें घर खरीदना आसान बनाती हैं, खासकर पहली बार घर खरीदने वालों और मिड-रेंज प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों के लिए। लेकिन यह जरूरी है कि खरीदार प्रॉपर्टी की कुल लागत, ईएमआई और डेवलपर की अन्य फीस का भी ध्यान रखें।
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