GST New Price : GST कम होने के बाद भी महंगा मिल रहा है सामान? जानिए कहां करें शिकायत, सरकार ने कहा होगी कार्रवाई

नई दिल्ली:

GST New Price : सरकार ने हाल ही में कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में कटौती की है। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन शिकायतें आ रही हैं कि बाजार में अभी भी पुराने दाम पर ही सामान बेचा जा रहा है। कई जगह उपभोक्ताओं को जीएसटी कम होने के बावजूद राहत नहीं मिल रही।

क्यों हो रही है दिक्कत?

  • कुछ दुकानदार और व्यापारी नई दरों को तुरंत लागू नहीं कर रहे
  • पुराने स्टॉक पर भी ज्यादा कीमत वसूलने की शिकायतें मिल रही हैं
  • टैक्स में कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में लापरवाही हो रही है

सरकार का सख्त रुख

वित्त मंत्रालय ने साफ कहा है कि टैक्स कटौती का फायदा जनता तक पहुंचना अनिवार्य है। यदि कोई व्यापारी या कंपनी जीएसटी कम होने के बाद भी ज्यादा कीमत वसूलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

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कहां करें शिकायत?

अगर आपको भी किसी दुकान या कंपनी से ज्यादा कीमत वसूली की समस्या आ रही है तो आप सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

  1. नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (NAA) – यह संस्था कंपनियों और व्यापारियों पर निगरानी रखती है.
  2. जीएसटी हेल्पलाइन पोर्टल (www.cbic-gst.gov.in) पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं।
  3. कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 या 14404 पर कॉल कर सकते हैं।
  4. ईमेल: complaints@gst.gov.in या consumerhelpline.gov.in पर शिकायत भेज सकते हैं।

उपभोक्ताओं के लिए सलाह

  • खरीदारी का बिल हमेशा लें.
  • बिल में जीएसटी दर और टैक्स की जानकारी जरूर चेक करें.
  • यदि पुरानी कीमत वसूली जाए तो तुरंत सबूत के साथ शिकायत करें.

 जीएसटी दरों में कमी उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए की गई है। यदि दुकानदार या कंपनियां इसका फायदा खुद उठा रही हैं, तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सख्त कार्रवाई होगी। अब यह जिम्मेदारी उपभोक्ताओं की भी है कि वे अपने अधिकारों को पहचानें और गलत वसूली पर तुरंत आवाज उठाएं।

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