दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार-बार सम्मन भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने ED को ही तलब कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना पक्ष रखने के लिए एनपोर्समेंट डॉयरेक्टोरेट को दो हफ्तों का समय दिया है.
जब साहब ने क्या कुछ कहा
जस्टिस मनोज जैन और जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने की बेंच ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के वकीलों से पूछा.
सवाल नंबर-1. आप यानी आपके मुवक्किल केजरीवाल केजरीवाल ED के सामने क्यों नहीं पेश होते ?
सवाल नंबर-2. आप इस देश के नागरिक हैं, और समन सिर्फ नाम के लिए है.
अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने दिया जवाब
कोर्ट के सवालों पर अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कहा
आम आदमी पार्टी के नेता औऱ पूर्व में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ED पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इसलिए अब ED अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है। अरविंद केजरीवाल कहीं भाग नहीं रहे हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा मिलती है या फिर ED ये आसवाशन देती है कि वो उनसे सिर्फ पूछताछ करेंगे उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे तो वो ED के सामने पेश हो जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कांग्रेस के नेता और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने कोर्ट में दलीलें दी. अब आगे 22 अप्रैल को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी।
वहीं दूसरी ओर स्पेशल काउंसिल जोहेब हुसैन, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दिल्ली हाईकोर्ट में ED का पक्ष रखते हुए दलीलें दी।
कोर्ट में और क्या-क्या हुआ ?
कोर्ट ने कहा जब अरविंद केजरीवाल समन पर ED के सामने पेश होंगे, तभी पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल को गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या फिर आरोपी के तौर पर.