Sexual Harassment Case: यौन उत्पीड़न मामले में अविमुक्तेश्वरानंद को राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
Sexual Harassment Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर ली। कोर्ट ने दोनों बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है।
Sexual Harassment Case: यौन उत्पीड़न मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने दोनों को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। दरअसल, गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। 27 फरवरी को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।