AI and Deepfake: फेक वीडियो पर लगेगी लगाम, सरकार ने AI और डीपफेक पर कसे शिकंजे
AI and Deepfake: सोशल मीडिया मंच को सरकारी या अदालती आदेशों पर अब 36 घंटे के बजाय तीन घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी. इसके अलावा, उपयोगकर्ता की शिकायतों के निवारण की समयसीमा भी कम कर दी गई है.
AI and Deepfake: केंद्र सरकार ने मंगलवार को डीपफेक और एआई (कृत्रिम मेधा) से तैयार फर्जी या भ्रामक सामग्री पर सख्ती बढ़ाते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए नए नियम लागू कर दिए। अब एक्स, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों को किसी सक्षम सरकारी अधिकारी या अदालत के निर्देश मिलने पर ऐसी सामग्री तीन घंटे के भीतर हटानी होगी। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इन बदलावों के तहत पहली बार एआई से तैयार या कृत्रिम रूप से बदली गई सामग्री को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। नए नियम 20 फरवरी 2026 से प्रभावी होंगे।