Manipur : मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, आगजनी और अतिक्रमण का मांगा ब्योरा
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में जातीय हिंसा के दौरान जलाए गए या आंशिक रूप से जलाए गए आवासों और संपत्तियों..
Manipur : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में जातीय हिंसा के दौरान जलाए गए या आंशिक रूप से जलाए गए आवासों और संपत्तियों, और इन पर हुए अतिक्रमण का विवरण सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करे। कोर्ट ने यह भी पूछा कि इन संपत्तियों पर अतिक्रमण और आगजनी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने मामले की सुनवाई 20 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए तय की है।
निगरानी करने का सौंपा जिम्मा
पिछले साल अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के राहत और पुनर्वास, और मुआवजा देने की निगरानी के लिए उच्च न्यायालय की तीन महिला न्यायाधीशों की एक समिति गठित करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही, महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस प्रमुख दत्तात्रेय पडसलगीकर को आपराधिक मामलों की जांच की निगरानी करने का जिम्मा सौंपा गया था।
मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण अब तक 160 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और कई सौ लोग घायल हुए हैं। यह हिंसा 3 मई 2023 को उस समय भड़की जब मेइती समुदाय द्वारा अपनी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने का विरोध किया गया और पहाड़ी जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ आयोजित किया गया था।