प्रदूषण नियंत्रण पर SC का जोर, लिया बड़ा फैसला, दिल्ली-NCR में अब 12वीं तक की क्लासेज होंगी ऑनलाइन

Supreme Court : दिल्ली-NCR में बढ़ता प्रदूषण देखते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 12वीं तक की क्लासेज को घर से ही ऑनलाइन करने का आदेश दिया है....

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए 12वीं कक्षा तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों (educational activities) को ऑनलाइन मोड में बदलने का निर्देश दिया है।

ऑनलाइन क्लासेज

इससे पहले दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं को छोड़कर अन्य कक्षाओं को पहले ही ऑनलाइन किया था। अब शीर्ष अदालत के आदेश के बाद इन दो कक्षाओं को भी ऑनलाइन मोड में संचालित किया जाएगा।

सख्ती से लागू करने का निर्देश

अदालत ने केंद्र और एनसीआर क्षेत्र की सभी सरकारों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। इसमें आवश्यक कदमों की निगरानी के लिए तत्काल टीमों का गठन और शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना के आदेश दिए गए हैं।

GRAP-4 का पालन अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक GRAP-4 का पालन अनिवार्य होगा, भले ही वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 450 से नीचे आ जाए। साथ ही, केंद्र और राज्य सरकारों को गुरुवार तक अपनी रिपोर्ट और हलफनामा अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

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