Delhi-NCR : दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के गंभीर स्तर को देखते हुए ग्रैप-4 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) फिलहाल लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि मौजूदा हालातों में राहत देना संभव नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को निर्देश दिया कि वह मंगलवार तक यह फैसला करे कि स्कूल खोले जा सकते हैं या पढ़ाई ऑनलाइन ही जारी रखनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि आयोग इस पहलू पर विचार करे कि जिन बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा है, वे घर से पढ़ाई करें, और जिनके पास यह सुविधा नहीं है, उन्हें स्कूल जाने दिया जाए।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि प्रदूषण की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि कई स्थानों पर चेकिंग के लिए बैरिकेड्स और स्टाफ की व्यवस्था नहीं थी। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रकों की जांच निजी ऑपरेटरों द्वारा की जा रही थी, जबकि इसके लिए कोई विशेष पुलिस बल नियुक्त नहीं किया गया था।
कोर्ट ने उठाया यह सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि 18 से 23 नवंबर के बीच ग्रैप-4 के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने दिया गया। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या ऐसे चेक पोस्ट हैं जो गैर-आवश्यक ट्रकों के प्रवेश को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठा रहे हैं।
रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रकों को रोकने के प्रयास में पुलिसकर्मी सड़क पर अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, क्योंकि वहां कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए और धारा 14 के तहत मुकदमा चलाने की बात कही।
इसके अलावा, कोर्ट ने आयोग से मिड-डे मील के लाभ से वंचित बच्चों और 10वीं व 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की संभावनाओं पर भी विचार करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।