केंद्र सरकार का बड़ा कदम, कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट पर GST 28% से बढ़ाकर 35% करने की तैयारी….

GST : केंद्र सरकार इन प्रोडक्ट पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की दर को बढ़ाने की योजना बना रही है। इस खबर ने न केवल इन प्रोडक्ट के यूजर्स की चिंता को बढ़ाया है...

GST : देश में कोल्ड ड्रिंक्स, सिगरेट और तंबाकू बनाने वाली कंपनियों और इनका उपयोग करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। केंद्र सरकार इन प्रोडक्ट पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की दर को बढ़ाने की योजना बना रही है। इस खबर ने न केवल इन उत्पादों के उपयोगकर्ताओं की चिंता को बढ़ाया है, बल्कि इसका प्रभाव मंगलवार को शेयर बाजार में भी देखा गया।

35% GST का प्रस्ताव

मंत्री-समूह ने तंबाकू उत्पादों और एयरेटेड पेय पदार्थों (कोल्ड ड्रिंक) पर 35% की विशेष कर दर लगाने की सिफारिश की है। इसके अलावा, जीओएम ने रेडीमेड कपड़ों पर अलग-अलग मूल्य श्रेणियों के अनुसार जीएसटी दरें प्रस्तावित की हैं.

1,500 रुपये तक की लागत वाले कपड़ों पर 5% 1,500 से 10,000 रुपये तक की लागत वाले कपड़ों पर 18% 10,000 रुपये से अधिक की लागत वाले कपड़ों पर 28%

21 दिसंबर को होगी बैठक

जीओएम की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए 21 दिसंबर 2024 को जीएसटी परिषद की बैठक निर्धारित है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी भाग लेंगे। वर्तमान में जीएसटी के चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18%, और 28%) हैं। नई प्रस्तावित दर 35% का उद्देश्य तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे हानिकारक उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर राजस्व संग्रह को बढ़ाना है।

मुआवजा उपकर से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए जीएसटी परिषद से मंत्री-समूह ने छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। इस समूह को 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा के लिए अधिक समय की आवश्यकता बताई गई है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में बने इस समूह में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल हैं। समूह ने कहा है कि मुआवजा उपकर के कानूनी मुद्दों पर विस्तार से विचार करने की जरूरत है, जिसके लिए अतिरिक्त समय अनिवार्य है।

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