Social Media : ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों की मानसिक सेहत और साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। ऑस्ट्रेलियाई संसद ने 28 नवंबर को इस संबंध में कानून पारित कर दिया, जिसमें इसका उल्लंघन करने वाली सोशल मीडिया कंपनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
कानून का उल्लंघन करने पर होगा कड़ा जुर्माना
नए कानून के तहत, यदि कोई Social Media प्लेटफॉर्म 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने की अनुमति देता है, तो इसे प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी माना जाएगा। कानून का उल्लंघन करने पर सोशल मीडिया कंपनियों पर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 274.6 करोड़ रुपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
1 साल का समय और सख्त प्रावधान
सोशल मीडिया कंपनियों को इस नियम का पालन करने के लिए 1 साल का समय दिया गया है। यह कानून सख्त होने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों पर सोशल मीडिया का मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभाव न पड़े।
प्रधानमंत्री ने दिया समर्थन
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने इस कानून को मजबूती से समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया बच्चों में मानसिक तनाव बढ़ाने और साइबर ठगी का जरिया बन गया है। इसके अलावा, उन्होंने इसे महिलाओं के खिलाफ अपराध का माध्यम भी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नियम से बच्चों को फिजिकल फिटनेस और पारंपरिक खेलों की तरफ ध्यान देने का मौका मिलेगा।
सोशल मीडिया कंपनियों की प्रतिक्रिया
कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस कानून को अत्यधिक कठोर और अस्पष्ट बताया है। कंपनियों का कहना है कि इसे जल्दबाजी में लागू किया गया है। हालांकि, इस कानून को पूरी तरह से लागू होने में अभी 12 महीने का समय लगेगा।
दुनिया के लिए मिसाल
ऑस्ट्रेलिया ने यह कदम उठाकर बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का उदाहरण पेश किया है। सरकार का मानना है कि यह फैसला बच्चों को मानसिक तनाव और साइबर अपराधों से बचाने में मदद करेगा। अन्य देशों के लिए भी यह प्रेरणा का स्रोत हो सकता है।