थूक जिहाद पर योगी सरकार की नकेल… जल्द आएगा नया अध्यादेश, जानें क्या है सजा का प्रावधान

UP News : उत्तर प्रदेश में आए दिन थूक जिहाद के मामले सामने आ रहे है, जिसे देखते हुए सरकार ने सख्त कार्रवाई करने का कदम उठाया है। योगी सरकार का यह नया अध्यादेश प्रदेश में एक बड़ा बदलाव ला सकता है।

CM Yogi : उत्तर प्रदेश में आए दिन थूक जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई करने का कदम उठाया है। बता दें, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जल्द ही एक नया अध्यादेश लाने जा रही है, जिसके तहत खाने को जानबूझकर दूषित करने वालों को जेल की सजा होगी। इस कदम का मकसद राज्य में खाद्य सुरक्षा का ध्यान रखना और ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाना है।

योगी सरकार का खाद्य सुरक्षा पर कड़ा रुख

हाल के दिनों में कुछ मामलों में यह सामने आया कि लोगों ने खाने में थूकने या दूषित सामग्री मिलाने जैसी हरकतें की हैं। इससे न केवल जनता में गुस्सा बढ़ा है, बल्कि खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी उठे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने कड़ा कदम उठाने का फैसला किया है।

क्या होगी सजा

नए अध्यादेश के तहत अगर कोई व्यक्ति खाने में थूकता है या उसे दूषित करता है, तो उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। इस अपराध के लिए जुर्माने के साथ-साथ जेल की सजा का भी प्रावधान किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस तरह के कड़े कानून से खाद्य सुरक्षा को बेहतर किया जा सकेगा और जनता में विश्वास कायम होगा।

जनता की सुरक्षा है प्राथमिकता

योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि जनता की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है और खाद्य सामग्री की शुद्धता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नए कानून के आने के बाद जो भी व्यक्ति इस अपराध में पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जारी की ये चेतावनी

इस अध्यादेश के तहत व्यापारियों, रेस्तरां मालिकों और दुकानदारों को भी यह ध्यान रखना होगा कि उनके यहां बिकने वाला खाना पूरी तरह से शुद्ध और सुरक्षित हो। खाद्य विभाग की टीम नियमित निरीक्षण करेगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

UP में सुरक्षा की पहल

उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम खाद्य सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे राज्य में खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता में सुधार होगा और ऐसी घातक हरकतों पर रोक लग सकेगी। योगी सरकार का यह नया अध्यादेश प्रदेश में सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ा बदलाव लाने की दिशा में कदम है।

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