One Nation One Election Bill:
- लोकसभा में ‘वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश’
- समर्थन में 269 और विरोध में पड़े 198 वोट
- केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया बिल
- विपक्षी सांसदों ने इस बिल को लेकर विरोध जताया
- विपक्षी सांसदों के विरोध के बाद बिल को स्वीकार करने के लिए कराई गई वोटिंग
- नई संसद में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वोटिंग हुई
- ‘वन नेशन वन इलेक्शन बिल’ JPC में भेजा जाएगा
- कांग्रेस, सपा, NCP ने इसकी मांग रखी थी
- एक साथ चुनाव होने से बचेगा देश का पैसा-TDP
- सपा, कांग्रेस और TMC सांसद ने किया बिल का विरोध
- ये बिल वोट देने के अधिकार पर चोट- गौरव गोगोई
- ये सिर्फ एक आदमी की जिद- TMC
- यह पूरी तरह से निरर्थक शुरुआत- राजीव शुक्ला
- यह Bill संविधान की बुनयादी ढाँचे के खिलाफ: ओवैसी
ये बिल क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देगा: ओवैसी
ये बिल गरीब विरोधी और मुसलमान विरोधी: धर्मेंद्र यादव
वहीं, लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गोरव गोगोई ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि संविधान और नागरिकों के वोट देने के अधिकार पर ये कानून हमला हैं, इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने बिल को JPC को भेजने की मांग की.
संविधान और नागरिकों के वोट देने के अधिकार पर ये कानून हमला हैं: गौरव गोगोई
कांग्रेस ने इस बिल को JPC में भेजने की बात कही है. अब ये JPC क्या है, वो भी आपको बताते हैं-
क्या होती है JPC?
- JPC का पूरा नाम Joint Parliamentary Committee है
- JPC में संसद के दोनों सदनों के सांसद शामिल होते हैं
- JPC में विपक्षी दल के सदस्य भी शामिल होते हैं
- JPC का गठन किसी खास विधेयक की जांच करने के लिए किया जाता है
- किसी भी मामले में JPC गठित करने के लिए संसद के एक सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है
- जबकि दूसरे सदन में इसपर सहमति ली जाती है
- JPC के लिए पार्टियां अपने सदस्यों के नाम भेजती हैं, फिर उन्हें अप्रूव किया जाता है
बता दें कि लोकसभा में वन नेशन-वन इलेक्शन बिल पर वोटिंग के बाद इसको जेपीसी को भेज दिया गया है। पीएम मोदी ने भी बिल को भेजने की सलाह दी थी। वन नेशन वन इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं…कमेंट कर जरूर बताएं.