UP News : उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर यूपी महिला आयोग ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं के कपड़ों का माप केवल महिला दर्जी ही लेंगी। सभी जिलों को इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए गए हैं।
बुटीक में पुरुष नहीं ले सकेंगे माप
आयोग के अनुसार, बुटीक सेंटरों पर पुरुषों की बजाय महिला कर्मचारियों द्वारा ही महिलाओं के कपड़ों का माप लिया जाएगा। इसी तरह जिम में भी महिला ट्रेनर रखना अनिवार्य किया गया है। सभी जिलों को महिला आयोग के इन निर्देशों के पालन की सख्ती से निगरानी करने का कहा गया है।
हर जगह लगेगा सीसीटीवी
बुटीक में महिलाओं के माप के लिए महिला दर्जियों की नियुक्ति और सीसीटीवी लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने वाले स्टोर पर महिला कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यक होगी। कोचिंग सेंटरों में भी सीसीटीवी और महिला शौचालय अनिवार्य किए गए हैं।
जिला प्रोबेशन अधिकारी शामली हामिद हुसैन ने जानकारी दी कि 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की बैठक में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई फैसले लिए गए हैं, जिन्हें लागू करना अनिवार्य है। महिला जिम या योगा सेंटरों में महिला ट्रेनर रखने के साथ-साथ उनका सत्यापन भी अनिवार्य किया गया है।
महिला जिम या योगा सेंटर में भी बदलाव
साथ ही महिला जिम या योगा सेंटर में आने वाले सदस्यों का आधार कार्ड या पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी कॉपी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। इन जगहों पर सीसीटीवी और डीवीआर सक्रिय रहना चाहिए। स्कूल बसों में महिला सुरक्षाकर्मी या महिला शिक्षिका का होना अनिवार्य है। नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस टीचर और सीसीटीवी की व्यवस्था भी आवश्यक है।