Jharkhand Election : थम गया प्रचार का शोर…13 नवंबर को 43 सीटों पर कड़ा मुकाबला, होगा 683 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला!

Jharkhand Election 2024 :  झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को राज्य की 43 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से शुरू होगा।

Jharkhand Election :  झारखंड में पहले चरण के चुनाव के प्रचार का शोरगुल आज शाम के बाद थम जाएगा। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को राज्य की 43 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से शुरू होगा। कुछ क्षेत्रों में मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा, वहीं कुछ क्षेत्रों में यह प्रक्रिया शाम 4 बजे समाप्त हो जाएगी। इस चरण में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, जिसमें कुल 683 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा।

इतने मतदाता लेंगे भाग

मतदान में कुल 1,36,85,509 मतदाता भाग लेंगे, जिनमें 68,65,208 पुरुष और 68,20,000 महिलाएं शामिल हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1,91,553 है और थर्ड जेंडर मतदाता 301 हैं। इस बार कुल 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2,628 शहरी और 12,716 ग्रामीण केंद्र हैं।

पहले चरण में युवाओं का बड़ा हिस्सा भाग ले रहा है। 18 से 30 वर्ष के कुल 41,88,636 मतदाता हैं, जिनमें 20 लाख से अधिक पुरुष और 21 लाख से अधिक महिला मतदाता हैं। इसके अलावा, 85 वर्ष से अधिक उम्र के 63,725 और 100 वर्ष से अधिक उम्र के 995 मतदाता भी शामिल हैं। झारखंड के पांच जिलों (पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, और गढ़वा) के 225 बूथों पर हेलीकॉप्टर से चुनाव कर्मियों को भेजा जाएगा।

43 सीटों पर कड़ा मुकाबला

प्रमुख नेताओं में अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू, विधायक सीपी सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री रामेश्वर उरांव, और मंत्री दीपक बिरुवा समेत कई वरिष्ठ नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से मतदान पर्ची साथ लाने की अपील की है और कहा कि जिनके पास पर्ची नहीं है, वे मतदान केंद्र पर बीएओ से टोकन प्राप्त कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड के अभाव में भी 12 अन्य मान्य पहचान पत्रों के माध्यम से पहचान कर मतदान किया जा सकता है।

अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 53 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें सबसे अधिक 28 केस गढ़वा जिले में हैं। वहीं, चुनावी नियम लागू होने के बाद से 176.15 करोड़ की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की जा चुकी है।

प्रत्याशियों को मतदान केंद्र पर कैंप लगाने के लिए पहले अनुमति लेनी होगी, लेकिन यह केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। किसी धार्मिक स्थल या अवैध जगह पर कैंप लगाने पर पाबंदी है और वहां खान-पान पर भी रोक है। प्रत्याशी निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

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