Delhi-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के नियमों में बदलाव किया है। अब GRAP के तीसरे और चौथे चरण के लागू होते ही दिल्ली और एनसीआर के सभी स्कूलों को बंद रखना अनिवार्य कर दिया गया है।
नियमों में हुआ बदलाव
बुधवार को CAQM ने GRAP में बदलाव करते हुए स्पष्ट किया कि दिल्ली-एनसीआर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जैसे जिलों में तीसरे और चौथे चरण के लागू होते ही स्कूलों को बंद करना होगा। इससे पहले, यह फैसला राज्य सरकार पर छोड़ा गया था। अब यह नियम सभी एनसीआर क्षेत्रों में सख्ती से लागू किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, GRAP-3 के तहत राज्य सरकारों को सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निकायों के कार्य समय को अलग-अलग निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है, जिससे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिल सके।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को GRAP के चरण 3 और 4 लागू करने में देरी पर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए स्कूलों को तुरंत बंद करने और सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि GRAP के तहत निर्णय स्थानीय अधिकारियों के विवेक पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
दिल्ली का AQI गंभीर
दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) पिछले कुछ दिनों से गंभीर श्रेणी में है। सोमवार और मंगलवार को यह 450 से अधिक रीडिंग के साथ “गंभीर प्लस” स्तर पर पहुंच गया था। बुधवार को स्थिति में थोड़ी राहत देखने को मिली, लेकिन 24 घंटे का औसत AQI 419 दर्ज किया गया, जो अभी भी गंभीर श्रेणी में आता है।
सरकार और जनता के लिए अपील
CAQM ने नागरिकों से अपील की है कि वे निजी वाहनों का उपयोग कम करें, सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें, और प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दें। प्रशासन ने भी सख्त कदम उठाते हुए सुनिश्चित किया है कि प्रदूषण नियंत्रण के उपायों का पालन किया जाए